पूर्व सीबीआई निदेशक पर लगे गंभीर आरोप
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केंद्र सरकार का कहना है कि चर्चित मांस व्यापारी मोइन कुरैशी और सीबीआई के पूर्व निदेशक के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूर्व सीबीआई निदेशक के कुरैशी से संबंध चौंकाने वाले हैं।
उन्होंने सीबीआई के पूर्व निदेशक के नाम का खुलासा नहीं किया लेकिन यह कहा कि वह इस समय संघ लोकसेवा आयोग के सदस्य हैं। उनका इशारा एपी सिंह की ओर था। सिंह वर्तमान निदेशक रंजीत सिन्हा के पूर्ववर्ती थे।
रोहतगी ने आयकर रिपोर्ट के कुछ विवरण का खुलासा करते हुए दावा किया कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है और असली फिल्म अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि पूर्व निदेशक रोजाना ही बीबीएम के जरिए कुरैशी से कुछ मामलों में आरोपी की मदद करने सहित तमाम मसलों पर बातचीत किया करते थे।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया जवाब
अटार्नी जनरल ने कहा कि सीबीआई के पूर्व निदेशक का आचरण अशोभनीय था और मुझे यह कहने में बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोइन और सीबीआई के वर्तमान निदेशक के बीच कोई बातचीत नहीं है। हो सकता है कि वर्तमान निदेशक के संदर्भ में कोई संकेत हो लेकिन कोई प्रत्यक्ष बातचीत नहीं है।
आयकर की यह रिपोर्ट चार खंडों में है और इसे विभाग द्वारा जब्त किए गए दस्तावेज और सामग्री के आधार पर तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष पेश की गई।
जस्टिस मदन लोकुर, कुरियन जोसेफ और एके सीकरी की बेंच ने कहा कि अटार्नी जनरल की ओर से पेश रिपोर्ट और दस्तावेजों का अवलोकन करेंगे और फिर आठ दिसंबर को आगे सुनवाई करेंगे।
बातचीत की थी रिकॉर्डिंग
रोहतगी ने कहा कि आयकर विभाग ने कुरैशी की दूसरे व्यक्तियों के साथ हो रही बातचीत टैप करने के बाद उसके यहां छापा मारा था और इसी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है जो वैधानिक दस्तावेज नहीं बल्कि विश्लेषण है।
एनजीओ कामज काज ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली स्थित मांस निर्यातक के खिलाफ आयकर विभाग की जांच की प्रगति की रिपोर्ट पेश करने के लिए अर्जी दायर की थी।
एनजीओ का कहना था कि सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के निवास के आगंतुक रजिस्टर में कई बार इस व्यक्ति का नाम दर्ज है। कोयला खदान आवंटन प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले एनजीओ ने एक अर्जी दायर करके कुरैशी के कथित हवाला लेनदेन के बारे में आयकर जांच के बारे में आयकर महानिदेशक (जांच) की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।