प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्थिक सुधार के मोर्चे पर एक और साहसिक फैसला लिया है।
विपक्ष के विरोध के बावजूद बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49 फीसदी करने और कोयला क्षेत्र के लिए फिर से अध्यादेश लाने के फैसले के कुछ ही दिन बाद सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए भी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव पर मुहर लगाई गई।
अब सुरक्षा, ग्रामीण इलाके की बुनियादी सुविधाएं, गरीबों के लिए सस्ते मकान, औद्योगिक कॉरिडोर और आधारभूत व सामाजिक संरचना क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में जमीन मालिक की रजामंदी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इस जमीन का स्वामित्व सरकार के पास होना चाहिए। भले ही यह परियोजना सार्वजनिक-निजी सहभागिता पर ही क्यों न हो।