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मोदी सरकार लाएगी एंटी हाईजेकिंग बिल

Wed, 03 Dec 2014 12:45 PM IST
Updated Wed, 03 Dec 2014 12:45 PM IST
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Modi government to have Anti Hijacking bill to Give Death Penalty to Hijackers

देश में आतंकी खतरों और कंधार विमान अपहरण के अनुभवों से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने विमान अपहरण के लिए मौत की सजा का प्रावधान करने का मन बना लिया है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विमान अपहरण से जुड़ी सजा को और कठोर बनाने के साथ ही अपहरण शब्द के अर्थ को विस्तारित करते हुए विमान अपहरण रोधी विधेयक 2014 को मंजूरी दे दी है।
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देश में आतंकी खतरों और कंधार विमान अपहरण कांड के अनुभवों के आधार पर सरकार ने अपहरण को हत्या करने के बराबर अपराध की श्रेणी में लाने का फैसला किया है। अपहरण कानून में बदलाव का यह विधेयक संसद के चालू सत्र में ही पेश किया जाएगा।

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संसद के मौजूदा सत्र में पेश होगा विधेयक

Modi government to have Anti Hijacking bill to Give Death Penalty to Hijackers

सरकार का कहना है कि विमानन सुरक्षा को बढ़ाने और अपहरणर्त्ताओं में खौफ पैदा करने के मकसद से इस विधेयक को मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई है। लंबे समय से अपहरण से संबंधित मौजूदा कानून में बदलाव की कसरत चल रही है। मगर अपहरणकर्त्ताओं को मौत की सजा देने के मुद्दे पर असहमति थी।

इसे लेकर संसद में कई दलों ने विरोध भी किया था। नया विधेयक अपहरण रोधी कानून 1982 की जगह लेगा। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए नया बिल बनाया है।

नए बिल में अपहरण शब्द की विस्तृत व्याख्या की गई है और कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें घटना को अंजाम देने वालों के साथ ही साजिशकर्त्ताओं की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है।

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