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मोदी को लगा गुजरात हाईकोर्ट से झटका

Fri, 21 Aug 2015 09:13 PM IST
एजेंसी/अहमदाबाद
एजेंसी/अहमदाबाद Updated Fri, 21 Aug 2015 09:13 PM IST
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modi get shock from gujrat highcourt

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के निकाय चुनावों में मतदान को अनिवार्य किए जाने संबंधी कानून को लागू करने पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा कि ‘मतदान का अधिकार’ अपने आप में मतदान से अलग रहने का भी अधिकार देता है।

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ऐसे में इसे ‘मतदान का कर्त्तव्य’ के रूप में नहीं बदला जा सकता। अदालत गुजरात स्थानीय प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम - 2009,  जिसमें मतदान को अनिवार्य किया गया था, को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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मोदी लाए थे बिल

modi get shock from gujrat highcourt

इस महीने की शुरुआत में सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा था कि कानून के अनुसार मतदान नहीं करने वाले को 100 रुपये जुर्माना देना होगा।

स्थानीय निकाय चुनावों में नागरिकों के लिए मतदान को अनिवार्य बनाने वाले बिल को तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था और राज्य विधानसभा ने इस बिल को पास किया था। वर्तमान गवर्नर ओपी कोहली के हस्ताक्षर करने के बाद 2009 में यह कानून बन गया था।

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