आचार संहिता उल्लंघन केस में मोदी को क्लीन चिट
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गुजरात की एक मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कार्यवाही बंद कर दी।
कोर्ट ने यह कदम पुलिस द्वारा इस मामले में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट के बाद उठाया। क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम मोदी ने कोई भी अपराध नहीं किया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एमएच पटेल ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में कोई भी अगला कदम नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि कोई अपराध हुआ ही नहीं है।
क्राइम ब्रांच ने दी क्लोजर रिपोर्ट
क्राइम ब्रांच ने 8 अगस्त को अपनी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी। इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कार्यवाही बंद कर दी। चुनाव आयोग के निर्देश पर मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
उन पर गुजरात में मतदान वाले दिन 30 अप्रैल को मतदान केंद्र के बाहर प्रेस को संबोधित करने और पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखाने के चलते जनप्रतिनिधित्व (आरपी) कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।
मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि मोदी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया क्योंकि उनका मतदान केंद्र के बाहर मीडिया से बातचीत करना पहले से निर्धारित नहीं था।
क्लोजर रिपोर्ट के हवाले से कोर्ट ने कहा कि न तो मोदी न ही उनकी पार्टी ने मीडिया को आमंत्रित किया था और न ही प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की थी।