ठाकरे के कार्यकर्ता ने दी सलमान के खिलाफ याचिका
बॉलीवुड स्टार सलमान खान को पांच साल की सजा के बाद तत्काल मिली दो दिन की अंतरिम जमानत को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के एक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है कि आखिर फैसले की प्रति रिकार्ड पर न आने के बावजूद हाईकोर्ट ने किस आधार पर सलमान को अंतरिम जमानत दे दी। याचिका में आरोप लगाया है कि सेलेब्रिटी होने के नाते सलमान को यह फायदा मिला है।
याचिकाकर्ता अभिषेक चौबे की ओर से पेश वकील वी मिश्रा ने बृहस्पतिवार को चीफ जस्टिस एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष उल्लेख किया कि सलमान की जमानत रद्द होनी चाहिए और सामान्य प्रक्रिया के तहत इसकी सुनवाई होनी चाहिए।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में दिशानिर्देश भी बनाया जाना चाहिए कि जिस प्रकार मुंबई हाईकोर्ट ने सलमान को दो दिन की अंतरिम जमानत दी है, दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें।
सलमान को सेलेब्रिटी होने का फायदा मिला
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सलमान को सेलेब्रिटी होने का फायदा मिला है। संविधान के मुताबिक, सभी व्यक्ति समान हैं। कानून की नजर में सभी एकसमान हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से मामले की तत्काल सुनवाई की गुहार की लेकिन पीठ ने फिलहाल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि सामान्य प्रक्रिया के तहत याचिका पर सुनवाई होगी।
याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि निचली अदालत के फैसले की प्रति उपलब्ध न कराए जाने के बावजूद क्या हाईकोर्ट सलमान को अंतरिम जमानत दे सकता हैं? क्या जिस दिन सजा सुनाई गई उसी दिन हाईकोर्ट बिना फैसले की कापी रिकार्ड पर आए अंतरिम जमानत दे सकता है?
यह बात दीगर है कि सलमान को दो दिन की अंतरिम जमानत दी गई है। शुक्रवार को यह अवधि खत्म हो रही है। शुक्रवार को उनकी ओर से नियमित जमानत की गुहार लगाई जाएगी। मालूम हो कि हिट एंड रन मामले में बुधवार को मुंबई की निचली अदालत ने सलमान को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा सुनाने के चंद घंटों बाद सलमान को मुंबई हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई।