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जेल जा सकते हैं केन्द्रीय मंत्री, गैर जमानती वारंट जारी

Tue, 13 Jan 2015 12:38 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पीलीभीत
ब्यूरो/अमर उजाला, पीलीभीत Updated Tue, 13 Jan 2015 12:38 AM IST
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Minister can go to jail

छह साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी सोमवार को अदालत में पेश नहीं हुए। केस की सुनवाई कर रहे सीजेएम अब्दुल कयूम ने उनके खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तिथि नियत की है।

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पूर्व विधायक वीके गुप्ता भी इस मामले में आरोपी हैं। 28 मार्च 2009 को भाजपा के राष्ट्रीय नेता कलराज मिश्र पीलीभीत आए थे। कोतवाली पुलिस ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन कर भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक वीके गुप्ता के साथ कचहरी में सभा की। यह मामला सीजेएम अब्दुल कयूम की कोर्ट में विचाराधीन है। पूर्व विधायक वीके गुप्ता जमानत करा चुके हैं।
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कलराज मिश्र अभी तक अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं। उन्होंने जमानत भी नहीं कराई है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट चल रहे हैं। सोमवार को कोर्ट में इस मामले की तारीख थी। कलराज मिश्र अदालत नहीं पहुंचे। उनका गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। सुनवाई की अगली तारीख 28 फरवरी लगाई गई है।

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