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मसर्रत की रिहाई को मोदी सरकार ने सही माना

Mon, 16 Mar 2015 03:22 PM IST
Updated Mon, 16 Mar 2015 03:22 PM IST
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mha officials says masarat alam release was a correct step

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले सप्ताह लोकसभा में कश्मीर के कट्टर अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की रिहाई की आलोचना की थी, जबकि अब उन्हीं के मंत्रालय ने रिहाई के फैसले को सही ठहराया है।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि मसर्रत की रिहाई के दस्तावेज को बारीकी से देखने से पता चलता है कि उसकी रिहाई कानूनी रूप से सही है। पीडीपी सरकार ने बहुत दिनों से रुके एक फैसले को केवल अमल में लाया। अधिकारियों का कहना है कि मसर्रत आलम छह महीने से गैरकानूनी ढंग से हिरासत में था।
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गृहमंत्रालय के अधिकारी ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि मसर्रत को पिछले सितंबर से गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखा गया था। अधिकारी ने कहा, 'मंत्रालय यही उम्मीद करता है मसर्रत गैर कानूनी हिरासत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगा।
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'मसर्रत मामले में उमर सरकार ने बरती लापरवाही'

mha officials says masarat alam release was a correct step

गृहमंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि जम्‍मू के जिला अधिकारी के पास इस मामले में अधिक जानकारियां हैं। उन्होंने बताया कि आलम ने अपनी रिहाई के लिए कोर्ट में याचिका दी थी। कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दे दिया।

अधिकारी ने बताया कि मसर्रत को हिरासत में रखने का अंतिम आदेश जम्‍मू के डीएम ने 24 सितंबर, 2014 को दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मसर्रत की रिहाई के आदेश को अमल में लाने से पहले उसे एक हफ्ते का समय दिया जाए ताकि वह कोर्ट में अपील कर सके। हालांकि मसर्रत की रिहाई के आदेश को मंजूरी नहीं दी गई और उसे कोर्ट में अपील करने का समय भी नहीं दिया गया।

गृहमंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि मसर्रत के मामले में उमर अब्दुल्‍ला की सरकार ने लापरवाही बरती थी। उल्लेखनीय है कि मसर्रत को गत सात मार्च को कश्मीर की बारामुला जेल से रिहा किया गया था।

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