अब नकली निकली ये मशहूर स्किन क्रीम, आप भी जानिए नाम
रामपुर मनिहारान में कुछ माह पहले लिया गया मेलाज स्किन क्रीम का नमूना जांच में नकली पाया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ड्रग डिपार्टमेंट अब उत्पाद निर्माता को नोटिस भेजेगा।
ड्रग विभाग ने फरवरी में रामपुर मनिहारान के एक मेडिकल स्टोर से मेलाज स्किन क्रीम का सैंपल लिया था। राजकीय औषधि प्रयोगशाला में नमूने की जांच रिपोर्ट में उत्पाद नकली श्रेणी का घोषित किया गया।
ड्रग इंस्पेक्टर अनामिका अंकुर जैन ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अब उत्पाद निर्माता को नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि मेलाज स्किन क्रीम की निर्माता कंपनी भगवानपुर रुड़की से उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि कंपनी की ओर से क्लेम किया गया था कि यह क्रीम आयुर्वेदिक उत्पाद है। जांच में इसे एलोपैथिक स्तर का पाया गया है। सैंपल का बैच नंबर यू-900 है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि इस बैच नंबर वाली स्किन क्रीम का इस्तेमाल करने से बचें और त्वचा संबंधी उत्पादों के प्रयोग में अधिक सकर्तता बरतें।
टाटा नमक की कंपनी पर दो लाख का जुर्माना
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जोया और सैदनगली से टाटा नमक की पैकिंग समेत नमूना लेकर जांच को प्रयोशाला भेजा था। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में पैकिंग पर मिथ्या छाप का खुलासा हुआ है, जोकि मानक के विपरीत है। मामले का खुलासा होने पर एडीएम कोर्ट ने निर्माता टाटा नमक कंपनी पर दो लाख, डिस्ट्रीब्यूटर पर दो लाख और विक्रेताओं पर चालीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
बता दें कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने वर्ष 2013 सैदनगली निवासी रामवीर सिंह पुत्र शिवदयाल के यहां से टाटा नमक का सैंपल भरा था। पैकिंग सहित नमक को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। यहां के अलावा जोया के मोहल्ला मुल्लाना निवासी मुजस्सिम अली पुत्र इदरीश अहमद के यहां से भी टाटा नमक का पैकिंग सहित सैंपल जांच को भेजा था।
जांच में नमक का सैंपल सही आया है, लेकिन नमक के पैकेट पर मिथ्या छाप मिली है। जोकि मानकों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर एडीएम मोहम्मद आलम अंसारी ने दोनों विक्रेताओं पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं निर्माता टाटा नमक कंपनी पर दो लाख रुपये और दोनों डिस्ट्रीब्यूटर पर भी एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है। दोनों डिस्ट्रीब्यूटर गाजियाबाद के हैं।