फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   maternity leave for mothers who adopt child

बच्चा गोद लेने वाली मां को भी अब मातृत्व अवकाश का लाभ

Mon, 04 Jan 2016 04:05 AM IST
Updated Mon, 04 Jan 2016 04:05 AM IST
विज्ञापन
maternity leave for mothers who adopt child

कानपुर समेत देशभर की ऐसी महिला कर्मचारियों को भी 26 सप्ताह का मातृत्व हित लाभ अवकाश दिया जाएगा, जिन्होंने बच्चा गोद लिया है। अभी तक बच्चे को जन्म देने वाली महिला कर्मचारी को ही मातृत्व हित लाभ अवकाश मिलता था।

विज्ञापन


अब बच्चा गोद लेने वाली ‘यशोदा’ के साथ सरोगेट मदर को भी अवकाश लाभ दिया जाएगा। मातृत्व अवकाश अधिनियम 1961 के तहत अभी तक एक कामकाजी महिला को 12 सप्ताह का अवकाश मिलता है।
विज्ञापन


भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय मंत्री सुखदेव मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन किया है। इस संबंध में श्रम मंत्रालय की 9 दिसंबर को हुई बैठक के बाद ये सिफारिशें की गई हैं। सिफारिशों का गजट नोटिफिकेशन प्रस्ताव भेज दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

पालना गृह खोलने की सिफारिश की गई

maternity leave for mothers who adopt child

गजट नोटिफकेशन के साथ ही ये व्यवस्था कानपुर समेत पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा जिन कारखानों में 30 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। वहां पर अनिवार्य रूप से पालना गृह खोलने की सिफारिश की गई है।

ऐसे कारखाने, जहां पर 50 कर्मचारियों में से एक महिला कर्मचारी है तो उस क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में सामुदायिक पालना केंद्र की स्थापना की जाएगी।

महिला कर्मचारियों को ये सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए सेवायोजकों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। उन्होंने दावा कि किया कि नैचुरल मदर के अलावा गोद लेने वाली महिला को मातृत्व हित लाभ अवकाश 26 सप्ताह दिए जाने वाला विश्व का पहला देश होगा। अभी तक जर्मनी में महिला कर्मचारियों को 16 सप्ताह का मातृत्व हित लाभ अवकाश दिया जाता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed