फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   Man absolved of charges of raping wife

पत्नी से जबरन सेक्स बलात्कार नहीं होता: कोर्ट

Tue, 04 Dec 2012 09:24 AM IST
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क Updated Tue, 04 Dec 2012 09:24 AM IST
विज्ञापन
Man absolved of charges of raping wife

दिल्ली की एक अदालत ने पत्नी के साथ बलात्कार करने के एक आरोपी को इस आधार पर आरोप मुक्त कर दिया कि अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना, भले ही वह जबरन बनाया गया हो, ‘वैवाहिक बलात्कार’ नहीं होता।

विज्ञापन


जिला न्यायाधीश जे.आर.आर्यन ने हाजी अहमद सईद के वकील की इन दलीलों से सहमति जताकर उसे आरोप मुक्त किया कि आईपीसी में ‘वैवाहिक बलात्कार’ जैसी किसी संकल्पना को मान्यता नहीं दी जाती।
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष के वकील ने बिल्कुल सही तर्क दिया कि आईपीसी ‘वैवाहिक बलात्कार’ जैसी किसी संकल्पना को मान्यता नहीं देती। यदि शिकायतकर्ता कानूनी तौर पर आरोपी से ब्याही गई है तो आरोपी और उसके बीच सेक्स संबंध बलात्कार नहीं कहलाएगा, भले ही वह जबरन या उसकी इच्छा के बगैर क्यों न हुआ हो।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने इस मामले को एक मजिस्ट्रेट अदालत के पास भेज दिया क्योंकि बाकी के जिन आरोपों में आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया था उनकी सुनवाई मजिस्ट्रेट कर सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed