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सलमान को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार

Sat, 23 Jan 2016 04:28 AM IST
Updated Sat, 23 Jan 2016 04:28 AM IST
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maharashtra government reached to sc in hit and run case of salman khan

महाराष्ट्र सरकार ने 2002 के हिट एंड रन केस में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने बांबे हाईकोर्ट के सलमान को बरी करने के फैसले को चुनौती दी है।

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इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने अभिनेता को पांच साल की सजा सुनाई थी। इस केस से जुड़े रहे पब्लिक प्रासिक्यूटर संदीप शिंदे के अनुसार बांबे हाईकोर्ट ने दोष साबित करने वाले सबूतों को नहीं मानकर गलती की है।
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ट्रायल कोर्ट का आदेश सही था और उसे जारी रहना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल छह मई को सलमान को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।

बांबे हाईकोर्ट ने पिछले साल दिया था दोष मुक्त

maharashtra government reached to sc in hit and run case of salman khan

अभिनेता ने इसके खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में अपील की थी, जहां मामला पूरी तरह बदल गया और अदालत ने उन्हें दोष मुक्त करार दे दिया।

हाईकोर्ट ने पिछले साल 10 दिसंबर के अपने आदेश में कहा था कि अभियोजन पक्ष उचित शंकाओं को दूर कर यह साबित करने में असफल रहा कि दुर्घटना के समय सलमान गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी हुई थी।

अदालत ने पूर्व पुलिसकर्मी और घटना के प्रत्यक्षदर्शी रविंद्र पाटिल के बयान को भी मानने से इनकार करते हुए अविश्वसनीय कह दिया था। दुर्घटना के समय रविंद्र सलमान का बॉडीगार्ड था।

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