{"_id":"7e78365a8e2dd06d4c4465153371cd75","slug":"madhu-koda-case-144-crore-properties-attached-by-special-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोड़ा मामले में 144 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क","category":{"title":"India News Archives","title_hn":"इंडिया न्यूज़ आर्काइव","slug":"india-news-archives"}}
कोड़ा मामले में 144 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क
एजेंसी/नई दिल्ली
Updated Wed, 11 Sep 2013 10:05 PM IST
विज्ञापन
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में 144 करोड़ रुपए संपत्ति कुर्क की गई है। इसमें 25 फ्लैट और एक शॉपिंग मॉल शामिल है।
विज्ञापन
दिल्ली की स्पेशल मनी लांड्रिंग कोर्ट ने पुणे और मुंबई के पॉश इलाकों में फ्लैटों और जमशेदपुर में एक शॉपिंग मॉल को कुर्क करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने पाया है कि यह संपत्ति मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मनी लांड्रिंग के अपराधों में शामिल थीं। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने की थी।
विज्ञापन
कुर्क की गई कुछ संपत्तियां बिजनेसमैन अनिल आदिनाथ बस्तावडे की हैं। उसे इसी साल की शुरुआत में इंडोनेशिया से पकड़ा गया था।
पीएमएलए के निर्णय करने वाले प्राधिकार के अध्यक्ष के राममूर्ति ने अपने आदेश में कहा, ‘उपरोक्त सामग्रियों (अभियोजन पक्ष के साक्ष्य) और दलीलों से पहली नजर में ही यह बात समझ में आती है कि अस्थायी तौर पर कुर्क की गई सभी संपत्तियां मनी लांड्रिंग में शामिल हैं।’
विज्ञापन