फूलन देवी के हत्यारे को उम्रकैद
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डाकू से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने राणा पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष ने अदालत से राणा को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी, वहीं बचाव पक्ष ने अदालत से नरम रुख अपनाने की अपील की।
पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि सभी गवाहों व साक्ष्यों से स्पष्ट है कि राणा ने ही फूलन की हत्या की थी। अदालत ने मामले में 10 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया था।
क्या था मामला?
फूलन देवी की हत्या के मामले में 8 अगस्त को अदालत ने शेर सिंह राणा को दोषी ठहराया था।
13 साल पहले 25 जुलाई 2001 को सपा सांसद फूलन देवी की दिल्ली के अशोक रोड स्थित उनके सरकारी आवास के सामने हत्या कर दी गई थी।
फूलन देवी उस समय संसद से लौट रही थीं, जब हरे रंग की कार में सवार हमलावरों ने उन पर फायरिंग की थी।