लखवी को फिर जमानत पर रहेगा जेल में
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26/11 हमलों के मास्टर माइंड आतंकी जकीउर रहमान लखवी को इस्लामाबाद की निचली अदालत से जमानत मिल गई है। हालांकि उसे जेल आजादी नहीं मिलेगी।
लखवी को ये जमानत 6 साल के मासूम के अपहरण मामले में मिली है। कोर्ट में दो लाख रूपये के बॉन्ड भरने पर ये जमानत दी गई।
पूरे मामले पर लखवी के वकील के मुताबिक उनके मुवक्किल को भारत के दबाव में फंसाया गया है। पिछले 6 साल से कोर्ट में चल रहे इस मामले की सुनवाई लगातार टलती रही।
आखिरकार कोर्ट ने माना कि लखवी के खिलाफ जो भी सबूत हैं वो सभी सच्चाई से कोसों दूर हैं। जिसके बाद कोर्ट ने आतंकी लखवी को जमानत दे दी।
जेल में ही रहेगा लखवी
बता दें कि बुधवार को ही पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया था जिसमें लखवी की नजरबंदी को गैर-कानूनी करार देते हुए हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई के आदेश दिए थे।
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है हाईकोर्ट ने ये फैसला जल्दबाजी में दिया है।
एटार्नी जनरल ने कोर्ट में दलील दी थी कि पाकिस्तान सरकार ने हालात को देखते हुए सोच-विचार के बाद लखवी की नजरबंदी का आदेश दिया था।
उस समय कहा गया कि मुंबई हमलों के मामले में पाकिस्तान सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का अहसास है और इसी के तहत उसमें इस मुकदमे को चरमपंथ विरोधी अदालत में ले गई। जहां बहुत हद तक इस मुकदमें की कार्रवाई पूरी हो चुकी है।