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खलील चिश्ती को पाकिस्तान लौटने की अनुमति मिली

Wed, 12 Dec 2012 04:19 PM IST
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क Updated Wed, 12 Dec 2012 04:19 PM IST
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khalil chisti was allowed to return to pakistan

उच्चतम न्यायालय ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए पाकिस्तानी वैज्ञानिक मोहम्मद खलील चिश्ती की बाकी सजा माफ करते हुए उन्हें अपने देश जाने की आज अनुमति दे दी।

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न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि अपीलकर्ता की आयु और योग्यता को देखते हुए उन्हें स्वदेश जाने की अनुमति दी जाती है।
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खंडपीठ की ओर से न्यायमूर्ति सदाशिवम ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपीलकर्ता ने एक वर्ष चार महीने जेल में काटे हैं और यह पर्याप्त है।

उन्होंने कहा कि मोहम्मद चिश्ती अब स्वदेश लौटने के लिए आजाद हैं और अब उन पर किसी तरह के प्रतिबंध नहीं हैं।

न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह उसके गत 10 मई को सुनाए गए आदेश के मद्देनजर अपीलकर्ता द्वारा जमा कराए गए पांच लाख रुपए ब्याज सहित उन्हें लौटा दे।
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न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह मोहम्मद चिश्ती की वतन वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाए। मोहम्मद चिश्ती ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2010 में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मोहम्मद चिश्ती गत नौ अप्रैल से जमानत पर थे।

उच्चतम न्यायालय ने उन्हें कुछ समय के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति भी दी थी। न्यायालय की शर्तों के अनुसार मोहम्मद चिश्ती पाकिस्तान से भारत लौट आए थे।

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