जयललिता के खिलाफ SC गई कर्नाटक सरकार
आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को बरी किए जाने के खिलाफ आज कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है।
कर्नाटक सरकार की ओर से वकील जोसेफ अरिस्टोटल ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करने के लिए अपील दायर की गई है। इसके साथ यह भी अपील की गई है कि इन्हें अयोग्य ठहराया जाए
उच्चतम न्यायालय में दायर की गई अपील में कहा गया है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बीते 11 मई को अन्नाद्रमुक सुप्रीमो को बरी करते हुए यह कहा था कि विशेष अदालत द्वारा उन्हें दोषी करार देना कानून सम्मत नहीं था।
छुट्टियों के बाद होगी सुनवाई
विशेष अदालत ने पिछले वर्ष जयललिता को आय से अधिक मामले में दोषी ठहराया था और चार वर्ष की कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने उन पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
हाईकोर्ट ने 27 सितंबर के सत्र न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की आय से अधिक संपत्ति उनकी कुल आय का केवल 10 फीसदी है।
बताते चलें कि यह मामला 1997 का है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई छुट्टियां खत्म होने के बाद होगी।