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आयकर नोटिस के खिलाफ करण जौहर कोर्ट पहुंचे

Sat, 02 Mar 2013 07:33 PM IST
मुंबई/एजेंसी
मुंबई/एजेंसी Updated Sat, 02 Mar 2013 07:33 PM IST
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karan johar moves court challenging income tax notice

बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में दस्तक दी है। इस नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने वर्ष 2006-07 में अपनी फिल्म ‘कभी अलविदा ना कहना’ से हुए लाभ में दो करोड़ से अधिक की धनराशि का खुलासा नहीं किया है। इस मामले की सुनवाई छह मार्च को होने की उम्मीद है।

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कोर्ट में दाखिल याचिका में उन्होंने कहा कि 20 मार्च, 2012 को जारी नोटिस में सर्किल 31 के असिस्टेंट कमिश्नर ने वर्ष 2006-07 के दौरान हुए मूल्यांकन को दोबारा ओपन करने के लिए लिखा है। मैने उस साल अपनी आय 14.73 करोड़ रुपए घोषित की थी जिसमें इस फिल्म से हुई आय शामिल थी। उन्होंने कोर्ट से आयकर विभाग की नोटिस को रद्द करने का निवेदन किया है।
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दूसरी ओर आयकर विभाग का दावा है कि इस फिल्म से 70.1 करोड़ की आय हुई थी जबकि इसकी लागत 57.44 करोड़ रुपए आई थी। जौहर ने इस फिल्म में निर्माण में हुए कुल खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था।

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