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राष्ट्रगान प्रकरण में थरूर को कोर्ट से राहत

Sat, 06 Jul 2013 09:59 PM IST
कोच्चि/एजेंसी
कोच्चि/एजेंसी Updated Sat, 06 Jul 2013 09:59 PM IST
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Justice has been done, says Tharoor on court verdict

केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर को 2008 के राष्ट्र गान के एक प्रकरण में शनिवार को कोर्ट ने राहत दी। थरूर ने मामले से बरी करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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कोर्ट ने कहा कि थरूर के खिलाफ किसी तरह का मामला नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी माना कि थरूर का राष्ट्र गान को गाने से रोकने का कोई इरादा नहीं था।

जॉय कैथारथ नामक शख्स ने थरूर के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी।

जिसके आधार पर थरूर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत के अनुसार थरूर ने 16 दिसंबर 2008 को फेडरल बैंक के एक समारोह में राष्ट्र गान के दौरान बाधा खड़ी की।
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थरूर ने समारोह में उपस्थित लोगों से कहा कि वह राष्ट्र गान के वक्त अमेरिका के वासियों की तरह अपने दाएं हाथ को बाएं सीने में रखें।

कोर्ट ने कहा कि थरूर ने लोगों को गान के दौरान अमेरिकी शैली अपनाने को कहा। जिसका समारोह में उपस्थित लोगों ने पालन भी किया।

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