जेटली को अदालत में हाजिर होने का आदेश देने वाले जज निलंबित
वित्त मंत्री अरुण जेटली को अदालत में पेश होने का आदेश देने वाले यूपी के महोबा के एक न्यायाधीश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। महोबा के न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गोयल ने पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की आलोचना करने के आरोप में जेटली के खिलाफ समन जारी किया था।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ समन जारी करने के बाद अंकित गोयल चर्चा में आए थे। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) पर की टिप्पणी की आलोचना करने के आरोप में वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ भी समन जारी कर उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंकित गोयल को यह कहते हुए निलंबित कर दिया कि वे अपने अधिकार अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने के आरोप में मजिस्ट्रेट ने अक्टूबर में स्वतः संज्ञान लेते हुए राजद्रोह के आरोप में जेटली को अदालत के सामने पेश होने के आदेश दिए थे।
इससे पहले नवंबर में उन्होंने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के गैंगरेप वाले बयान पर भी उन्हें अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने इन दोनों मामलों का संज्ञान लेते हुए जेटली और मुलायम को जारी किए गए आदेशों को भी रद्द कर दिया।
न्यायिक मजिस्ट्रेनट ने अपने आदेश में जेटली के एक ब्लॉग के लिए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 (ए) और 505 के तहत मामला दर्ज किया था।