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पेंशन विवाद में झारखंड को देने होंगे ढाई हजार करोड़

Thu, 18 Oct 2012 10:54 PM IST
नई दिल्ली/अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली/अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 18 Oct 2012 10:54 PM IST
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Jharkhand will be giving two-thousand and five hundrades crore in pension dispute
बिहार के विभाजन के समय रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के मद में तय रकम के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को राहत प्रदान नहीं की। सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद अब झारखंड सरकार को लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये का भुगतान बिहार को करना होगा।
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चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में झारखंड सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। झारखंड सरकार का तर्क था कि राज्य की जनसंख्या के अनुपात से पेंशन की रकम की अदायगी की जानी चाहिए। अन्य राज्यों के विभाजन के समय में यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। मगर बिहार सरकार ने कहा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत तय की गई शर्तों के अनुसार झारखंड को रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में राशि देनी होगी।
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झारखंड सरकार ने पुनर्गठन अधिनियम के उन प्रावधानों को चुनौती देने की बात कही, जिसमें उस पर पेंशन की रकम का बोझ लादा गया है। अदालत का मत था कि वर्तमान याचिका के जरिए अधिनियम के प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती।
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