जयललिता की दिवाली हुई जगमग, SC ने दी जमानत
तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को जमानत दे दी है। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था।
बेंगलौर की एक विशेष अदालत ने जयललिता को आय से अधिक मामले में दोषी करार दिया था। दोषी करार दिए जाने के बाद जयललिता को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने और जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी।
गौरतलब है कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में चार साल की कैद और 100 करोड़ के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
आय से अधिक संपत्ति का मामला
जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में स्पेशल कोर्ट ने अपने फैसले में खुलासा किया था कि 1991-96 के दौरान ‘गैर कानूनी संसाधनों’ को छिपाने के लिए कागजों पर 18 कंपनियां बनाई गई।
जांच के बाद कोर्ट ने कहा कि 1991-96 के दौरान कम से कम 18 कंपनियों का पता चला है, लेकिन सबूतों से यह साबित हो गया कि इनमें से किसी का भी इस्तेमाल बिजनेस के लिए नहीं किया गया।
विशेष अदालत में जज जॉन माइकल डी कुन्हा ने कहा कि एक ही दिन में एक जैसी शर्तों व नियमों वाली 10 फर्म तैयार कर दी गई, यहां तक कि इनमें से किसी का भी इस्तेमाल बिजनेस के लिए नहीं किया गया। शुरुआत में जयललिता और उनकी सहयोगी शशिकला सिर्फ दो, जया पब्लिकेशंस और शशि इंटरप्राइज में ही शामिल थीं।