बढ़ेंगी 'अम्मा' की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे स्वामी
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भाजपा नेता सुब्रह्मणयम स्वामी कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में एआईएडीएमके नेता जे जयललिता को दोषमुक्त किए जाने के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।
स्वामी ने मंगलवार को ट्वीट किया कि ‘सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में, जेजे (जे जयललिता) के आय से अधिक संपत्ति मामले में मैं यह साबित कर दूंगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का निर्णय ‘गणितीय त्रुटियों की त्रासदी’ है।
जेजे यदि दुबारा मुख्यमंत्री बनती हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा’ दोषमुक्त होने के बाद जयललिता के फिर से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है।
स्वामी इस मामले में वास्तविक शिकायतकर्ता
स्वामी इस मामले में वास्तविक शिकायतकर्ता हैं। उन्होंने 1996 में जयललिता के मुख्यमंत्री के 1991-96 के कार्यकाल के दौरान आय के ज्ञात स्रोत से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कराया था।
दूसरी ओर डीएमके समेत तमिलनाडु के विपक्षी दलों ने कर्नाटक सरकार से जयललिता को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील करने का आग्रह किया है।
डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने एक बयान में कहा कि कनार्टक सरकार के विशेष लोक अभियोजक बीवी आचार्य का कहना है कि निर्णय के खिलाफ अपील को सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विपक्षी नेता डीएमडीके नेता विजयकांत ने कहा कि यह निर्णय अप्रत्याशित है।