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जगन को नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज

Mon, 24 Dec 2012 04:25 PM IST
हैदराबाद/इंटरनेट डेस्क
हैदराबाद/इंटरनेट डेस्क Updated Mon, 24 Dec 2012 04:25 PM IST
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jagan bail plea rejected

कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका सोमवार को आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जगन ने अपनी याचिका में कहा था कि सीबीआई ने तय समय सीमा के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए।

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गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने एक महीने पहले उनकी दो जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। कडप्पा सीट से सांसद जगनमोहन को सीबीआई ने इस साल मई में गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि जगन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी है और आरोपी फिर से एक बार इस मामले को नहीं उठा सकता।

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