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जगन को नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज
हैदराबाद/इंटरनेट डेस्क
Updated Mon, 24 Dec 2012 04:25 PM IST
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कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका सोमवार को आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जगन ने अपनी याचिका में कहा था कि सीबीआई ने तय समय सीमा के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए।
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गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने एक महीने पहले उनकी दो जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। कडप्पा सीट से सांसद जगनमोहन को सीबीआई ने इस साल मई में गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि जगन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी है और आरोपी फिर से एक बार इस मामले को नहीं उठा सकता।
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