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इशरत जहां केस: चार अफसरों के खिलाफ नहीं चलेगा मुकदमा

Mon, 08 Jun 2015 05:23 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Mon, 08 Jun 2015 05:23 PM IST
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ishrat Jahan fake encounter home ministery denies to permit

चर्चित इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ के मामले में गृह मंत्रालय के आदेश से इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक पूर्व अधिकारी और तीन अन्य को राहत मिली है।गृह मंत्रालय ने सीबीआई को इन चार लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी है।

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सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय को आईबी के पूर्व डायरेक्टर राजेन्द्र कुमार, और तीन अन्य पर मुकदमा चृलाने का कोई आधार नहीं मिला इसलिए मंत्रालय ने इजाजत देने से मना कर दिया। मंत्रालय का यह भी कहना है कि सीबीआई के पास इन चारों अधिकारियों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है।
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इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का मामला मंत्रालय के पास छह माह पहले आया था। इस पर आखिरी फैसला खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लिया।

इस मामले पर कांग्रेस नेता आरपीन सिंह ने कहा है कि ये हैरान करने वाली बात है कि जो लोग फर्जी मुठभेड़ में शामिल थे, उन्हें क्लिीन चिट जे दी जा रही है। इस फैसले के बाद इशरत की मां शमीमा कौसर ने कहा कि उन्हें उनकी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए।
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बताते चलें कि 15 जून, 2004 को अहमदाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ में चार कथित आतंकियों को मार गिराया था। पुलिस ने दावा किया था कि इन आतंकियों का संबंध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से था।

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