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मुख्य चुनाव आयुक्त को आयकर का नोटिस

Sun, 08 Jun 2014 04:11 PM IST
एजेंसी/अमर उजाला, नई दिल्ली
एजेंसी/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 08 Jun 2014 04:11 PM IST
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Income Tax Notice to Chief Election Commissioner

आयकर विभाग ने हैदराबाद में एक संपत्ति बेचकर उसी पैसे से दिल्ली में एक आवासीय संपत्ति खरीदने के मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस संपत को नोटिस भेजा है।

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विभाग के खुफिया विंग ने यह नोटिस जारी किया है। विभाग के सूत्रों का कहना है कि संपत ने साल 2011 में हैदराबाद की संपत्ति बेचा था और उसी के साथ दिल्ली में एक आवासीय संपत्ति की खरीद की थी।
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अधिकारियों ने कहा कि हालांकि यह टैक्स चोरी का मामला नहीं है लेकिन आयकर विभाग यह जांच करना चाहता है कि क्या संपत संपत्ति की बिक्री से हुई आय का पुनर्निवेश करने के योग्य थे या नहीं।
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अधिकारियों ने कहा कि एक बार संपत से जवाब मिलने के बाद विभाग तय करेगा कि इस मामले को बंद करना है या फिर उन्हें उनके स्पष्टीकरण पर आधारित दूसरा नोटिस भेजना है।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी के करीबियों ने कहना है कि इस मामले के सार्वजनिक होने पर वीएस संपत ने आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने इस पर भी आश्चर्य जताया कि 2011 की एक लेनदेन के संबंध में आयकर विभाग ने स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया था जिसे मीडिया में नोटिस में रूप में पेश किया गया।

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