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सलमान की याचिका पर सनुवाई नहीं करेंगे हाईकोर्ट के जज

Wed, 21 Jan 2015 08:41 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जयपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, जयपुर Updated Wed, 21 Jan 2015 08:41 PM IST
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important turn in salman khan hit and run case

फिल्म अभिनेता सलमान खान के बहुचर्चित हिरण शिकार प्रकरण में आम्र्स एक्ट मामले को लेकर लगाई गई एक याचिका की सुनवाई से हाईकोर्ट जज विजय विश्नोई ने खुद को अलग कर लिया। अब मुख्य न्यायाधीश इस याचिका को सुनवाई के लिए अन्य पीठ को सौंपेंगे।

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सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत बताया कि द्वारा आर्म्स एक्ट मामले में सलमान के हथियार के लाईसेंस का नवीनीकरण करने वाले मुम्बई के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त को अदालत में बुलवाने के लिए हाईकोर्ट में पेश प्रार्थना पत्र पर न्यायाधीश विजय विश्नोई ने सुनने से मना कर दिया। न्यायाधीश ने अपने व्यक्तिगत कारणों से इसे सुनने से मना किया है। अब अन्य पीठ को मामला रैफर किया जाएगा।
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सलमान के वकील ने हाईकोर्ट में एक अर्जी पेश कर मुंबई पुलिस के तत्कालीन उपायुक्त दलवीर भारती को गवाह के रूप में बुलाने का आग्रह किया था। इस अर्जी को निचली अदालत ने पहले खारिज कर दिया था, फिर सलमान ने हाईकोर्ट का दरवाया खटखटाया है।
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निचली अदालत में काला हिरण शिकार प्रकरण में अवैध हथियार रखने पर आम्र्स एक्ट के तहत सुनवाई के दौरान सलमान की ओर से लिखित बयान पेश किए गए। इस दौरान उनकी बहल अलविरा अदालत में मौजूद रहीं। अब इस मालमे की सुनवाई 29 जनवरी को होगी।

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