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मध्य प्रदेश: जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस
एजेंसी/नई दिल्ली
Updated Thu, 05 Mar 2015 11:30 PM IST
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राज्यसभा के 58 सांसदों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके गंगेले के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए नोटिस दिया है। न्यायाधीश गंगेरे पर ग्वालियर की अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय की एक महिला न्यायाधीश ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। यह नोटिस जदयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शरद यादव की पहल पर दिया गया है।
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यादव के कदम का कांग्रेस, माकपा, तृणमूल कांग्रेस, सपा और बसपा सांसद भी समर्थन कर रहे हैं। कानूनी बिरादरी के कुछ सदस्यों ने सांसदों से मुलाकात कर इस मामले को उठाने की मांग की थी।
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जदयू नेता ने बताया कि न्यायिक बिरादरी के कुछ लोगों ने इस संदर्भ में मुलाकात की थी और उन्हें मामले की जानकारी दी। मुझे लगा कि महिला न्यायाधीश की आवाज नहीं सुनी गई और मुझे यह मामला महाभियोग के लिए पूरी तरह से सही लगा।
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नियमों के मुताबिक, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का नोटिस देने के लिए प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सांसदों का होना जरूरी है। यह नोटिस राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को दिया गया है। इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 के तहत न्यायाधीश गंगेले को हटाने के लिए प्रस्ताव लाना चाहिए।