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हिट एंड रन मामले में सलमान की याचिका खारिज

Tue, 01 Dec 2015 06:12 AM IST
Updated Tue, 01 Dec 2015 06:12 AM IST
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Hit and Run case: Salman Khan's plea dismissed

हिट एंड रन केस में हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता सलमान खान की उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने घटना के समय मौजूद उनके मित्र सिंगर कमाल खान को गवाह के रूप में बुलाने की मांग की थी।

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निचली अदालत द्वारा सलमान खान को सुनाई गई सजा के खिलाफ सलमान के अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश जस्टिस एआर जोशी के समक्ष 16 नवंबर को सलमान ने आवेदन दाखिल कर कमाल खान को बतौर गवाह बुलाने के लिए आवेदन दाखिल किया था।
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सीआरपीसी की धारा 391 के तहत हाईकोर्ट अपील के दौरान यदि जरूरी समझे कि मामले में अतिरिक्त साक्ष्य की जरूरत है तो वह गवाह को समन जारी कर सकती है।

पहले किसी और को चुना था

Hit and Run case: Salman Khan's plea dismissed

वहीं जस्टिस जोशी ने कमाल को गवाह के रूप में बुलाने के उनके आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि धारा 391 का सहारा केवल विशेष मामलों में लिया जाता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। इस मामले में इससे पहले आवेदक (सलमान) ने कभी भी कमाल को गवाह के रूप में बुलाने की मांग नहीं की थी।

कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में सुनवाई के दौरान आवेदक ने बचाव पक्ष के गवाह के रूप में तब कमाल खान की बजाय अशोक सिंह को चुना था। मालूम हो कि अभियोजन व बचाव पक्ष के मुताबिक कमाल खान उस वक्त कार में मौजूद थे।

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