टीवी पर नहीं दिखेगा सलमान का हिट एंड रन केस
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बांबे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़े हिट एंड रन केस पर किसी तरह के कार्यक्रम के टेलीविजन चैनलों पर प्रसारण या इंटरनेट पर किसी सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। जस्टिस एससी गुप्ते ने यह आदेश सलमान की याचिका पर जारी किया।
बॉलीवुड अभिनेता ने अपनी याचिका में कहा था कि टीवी शो में लगाए गए आरोप छवि खराब करने वाले थे और साथ ही इन्हें सनसनीखेज और ड्रामा के तौर पर दिखाया गया जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है।
हाईकोर्ट के सामने किया फैसला
21 मई को हेडलाइंस टुडे में सबसे पहले कार्यक्रम दिखाया गया और हाईकोर्ट के सामने एक सीडी में इस कार्यक्रम की सामग्री पेश की गई।
अभिनेता ने प्रतिवादियों के खिलाफ एक मामला भी दर्ज कराया है और चैनलों द्वारा विवादास्पद कार्यक्रम को फिर से दिखाए जाने से रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।