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टीवी पर नहीं दिखेगा सलमान का हिट एंड रन केस

Sun, 01 Jun 2014 07:30 AM IST
Updated Sun, 01 Jun 2014 07:30 AM IST
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highcourt stay on live telecast on and publication hit and run case

बांबे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़े हिट एंड रन केस पर किसी तरह के कार्यक्रम के टेलीविजन चैनलों पर प्रसारण या इंटरनेट पर किसी सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। जस्टिस एससी गुप्ते ने यह आदेश सलमान की याचिका पर जारी किया।

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बॉलीवुड अभिनेता ने अपनी याचिका में कहा था कि टीवी शो में लगाए गए आरोप छवि खराब करने वाले थे और साथ ही इन्हें सनसनीखेज और ड्रामा के तौर पर दिखाया गया जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है।

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हाईकोर्ट के सामने किया फैसला

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21 मई को हेडलाइंस टुडे में सबसे पहले कार्यक्रम दिखाया गया और हाईकोर्ट के सामने एक सीडी में इस कार्यक्रम की सामग्री पेश की गई।

अभिनेता ने प्रतिवादियों के खिलाफ एक मामला भी दर्ज कराया है और चैनलों द्वारा विवादास्पद कार्यक्रम को फिर से दिखाए जाने से रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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