फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   high court upholds minority scholarship scheme asks modi government

मोदी को झटका, अल्पसंख्यक छात्रों को देनी होगी स्कॉलरशिप

Fri, 15 Feb 2013 07:57 PM IST
अहमदाबाद/एजेंसी
अहमदाबाद/एजेंसी Updated Fri, 15 Feb 2013 07:57 PM IST
विज्ञापन
high court upholds minority scholarship scheme asks modi government

एक अहम फैसले में गुजरात हाईकोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को जोर का झटका दिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को केंद्र की प्री मैट्रिकुलेशन स्कॉलरशिप दिए जाने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए यह योजना देशभर में 2008 में शुरू की थी लेकिन गुजरात सरकार ने इसका विरोध किया था। सरकार का कहना था कि केंद्र सरकार छात्रों पर धर्म और जाति के आधार भेदभाव नहीं कर सकती है।
विज्ञापन


पांच सदस्यीय बड़ी बेंच के तीन जजों ने योजना के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि इसका किसी प्रकार के आरक्षण से समानता नहीं की जा सकती है, जबकि दो जज इसके खिलाफ थे। बेंच ने यह फैसला एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में गुजरात सरकार से इस फैसले को लागू करने की अपील की गई थी। जस्टिस वीएम सहाय, डीएच वाघेला और अकील कुरैशी ने कहा कि यह सकारात्मक कदम है न कि भेदभावपूर्ण नीति। वहीं जज आरआर त्रिपाठी और जेबी पर्दीवाला इसके खिलाफ थे। उनके अनुसार यह संविधान की धारा 15(1) का उल्लंघन है।


केंद्र सरकार की इस योजना के तहत मुस्लिम समेत पांच धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है, जिनके अभिभावकों की सालाना आय एक लाख रुपये से कम है। इसमें योजना में 75 फीसदी योगदान केंद्र का और 25 फीसदी राज्य सरकार का होता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed