बनारस बवाल के आरोपियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक
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अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान पांच अक्तूबर को वाराणसी के गोदौलिया में हुए बवाल मामले में हाईकोर्ट ने पांच नामजद आरोपियों संजय सिंह, डब्लू राय उर्फ पंकज सिंह, अमर कुमार बोस और असित कु मार दास को फौरी राहत देते हुए आरोप पत्र दायर होने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा आदेश की प्रति आरोपियों के अधिवक्ता अनुज यादव ने एसीजेएम षष्टम अंकुर शर्मा की अदालत में दाखिल की। अदालत से मामले के विवेचक को आदेश के अनुरूप गिरफ्तारी न करने का आग्रह किया। वहीं दूसरी तरफ जिला जज प्रेम प्रकाश तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को तीन आरोपियों अजय सिंह, संजय शर्मा और शिवशंकर यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
70 लोग किए जा चुके हैं गिरफ्तार
मालूम हो कि अन्याय प्रतिकार यात्रा में बवाल के बाद पुलिस ने कांग्रेस
विधायक अजय राय समेत 106 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत विभिन्न
धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। 70 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं
स्वामी
अविमुक्तेश्वरानंद समेत 12 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने
के लिए विवेचक की ओर से बृहस्पतिवार को अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी।
इसके बाद से आरोपियों में खलबली मची हुई है। कुछ अन्य लोगों ने भी हाईकोर्ट
की शरण ली है।