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'खुर्शीद, केजरीवाल की जांच के लिए क्यों न जारी हो नोटिस'

Fri, 19 Oct 2012 11:46 PM IST
इलाहाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद/अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 19 Oct 2012 11:46 PM IST
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High Court seeks answers from Khurshid and Kejriwal

हाईकोर्ट ने समाजसेवी अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से पूछा है कि उनके खिलाफ जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर क्यों न उन्हें नोटिस जारी किया जाए। शुक्रवार को सुनवाई में हाईकोर्ट ने टीम केजरीवाल के सदस्य मनीष सिसौदिया और एक मीडिया ग्रुप से भी यही सवाल पूछा है। याचिका पर अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी।

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पत्रकार राजू नरेश पारुलकर द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अमिताव लाला और न्यायमूर्ति अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में केजरीवाल, मनीष सिसौदिया और टीम के अन्य सदस्यों, सलमान खुर्शीद तथा मीडिया ग्रुप को पक्षकार बनाया गया है। याची का आरोप है कि केजरीवाल और जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। हालांकि वह भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लड़ाई का दावा करते हैं मगर वह स्वयं भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं।
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केजरीवाल की टीम के सदस्यों की गतिविधियों से ऐसा जाहिर है। आरोप है कि उनकी टीम ने इंडिया अंगेस्ट करप्शन को मिली दान की रकम बेईमानी से अपने एनजीओ पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन में स्थानांतरित कर दी। ऐसा कर उन्होंने आयकर की धारा 80 जी का गलत तरीके से लाभ उठाया है। याचिका में सिसौदिया के एनजीओ को विदेश से मिल रहे अनुदान की जांच कराने की मांग भी की गई है। हाईकोर्ट ने इन सभी को 29 अक्तूबर को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

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