सेल्फी मामले में प्रधानमंत्री मोदी को बड़ी राहत
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गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में कथित रूप से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘आप’ के एक कार्यकर्ता की याचिका खारिज करने का निचली अदालत का आदेश बृहस्पतिवार बरकरार रखा और कहा कि मजिस्ट्रेट का फैसला उचित था। न्यायाधीश जे बी पारदीवाला ने निचली अदालत द्वारा याचिका स्वीकार करने से इनकार करने के आदेश को सही ठहराया।
‘आप’ कार्यकर्ता की याचिका खारिज
आप के कार्यकर्ता निशांत वर्मा ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। याचिका के अनुसार पिछले वर्ष 30 अप्रैल को जब गुजरात में 26 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा था तो भाजपा के प्रधानमंत्री पद के तत्कालीन उम्मीदवार मोदी ने अहमदाबाद के रानिप इलाके में एक स्कूल में मतदान के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और अपनी पार्टी के प्रतीक चिन्ह कमल के साथ सेल्फी ली थी।