फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   high court rejects bail of hasan ali khan

हसन अली को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

Thu, 07 Mar 2013 09:43 PM IST
मुंबई/एजेंसी
मुंबई/एजेंसी Updated Thu, 07 Mar 2013 09:43 PM IST
विज्ञापन
high court rejects bail of hasan ali khan

मनी लांड्रिंग और विदेशों में काला धन जमा करने के आरोपों का सामना कर रहे पुणे के व्यवसायी हसन अली खान की जमानत याचिका बांबे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

विज्ञापन


हसन ने अपनी अर्जी में कहा था कि मनी लांड्रिंग मामले में अभी तक उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किए गए हैं, इसलिए उसे जमानत दे दी जाए। जबकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तर्क दिया था कि अगर हसन को जमानत दे दी गई, तो वह फरार हो सकता है या फिर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है।
विज्ञापन


बुधवार को ईडी की दलील सुनकर न्यायाधीश आरसी चह्वाण ने हसन की अर्जी खारिज कर दी। यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में आठ अरब डॉलर (4,3828 करोड़ रुपये) जमा करने के आरोपी हसन को 2011 में गिरफ्तार किया गया था और उसी साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


खान पर विभिन्न नामों से पांच पासपोर्ट रखने और स्विस बैंकों में भारी लेन-देन करने के आरोप हैं। हथियारों के अंतरराष्ट्रीय सौदागर अदनान खशोगी के साथ मनी लांड्रिंग के संदेह में हसन के आतंकी संबंधों पर भी नजर रखी जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed