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तिरंगे के अपमान पर ललित मोदी को हाईकोर्ट का झटका

Thu, 08 Jan 2015 08:14 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,जयपुर
ब्यूरो/अमर उजाला,जयपुर Updated Thu, 08 Jan 2015 08:14 PM IST
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High court given setback to modi on issue of insulting Tiranga

जयपुर में भारत-पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान तिरंगे पर शराब परोसने के करीब सात साल पुराने मामले में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को राजस्थान उच्च न्यायालय ने झटका दिया है। अदालत ने गुरूवार को इस मामले की जांच पर लगी रोक हटा ली।

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अब इस मामले की जांच हो सकेगी। मामले में मोदी सहित तीन जनों पर तिरंगे को मेजपोश की तरह इस्तेमाल करने और उस पर शराब परोसने के आरोप हैं। मामले के तहत नवम्बर 2008 में भारत-पाक मैच के दौरान मीडिया में आए फोटो के आधार पर जयपुर निवासी कमलेश शर्मा ने निचली अदालत में परिवाद दायर किया था।
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अदालत ने जयपुर के ज्योति नगर थाने को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मोदी ने हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे। हाईकोर्ट ने मोदी को मामले में राहत प्रदान करते हुए वर्ष 2009 में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे के अनुसंधान पर रोक लगा दी थी।

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