नेशनल हेराल्ड केसः सोनिया-राहुल को राहत
नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को 13 अगस्त तक पेशी से छूट मिल गई है। मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के छह नेताओं को समन जारी किया था।
कांग्रेस नेताओं ने समन रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
मंगलवार न्यायमूर्ति वीपी वैश के समक्ष हुई सुनवाई में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेताओं का पक्ष रखा। कोर्ट से याचिका पर आज भी सुनवाई जारी रखी थी।
मामले में कल हुई थी सुनवाई
मंगलवार को मामले की सुनवाई में सिब्बल ने स्वामी के उस आरोप को नकार दिया था कि यंग इंडियन लिमिटेड में अधिकांश शेयर सोनिया और राहुल के हैं।
उन्होंने कहा था कि यंग इंडियन लिमिटेड ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण नुकसान में चल रही प्रकाशन कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए किया था।
वहीं, हाईकोर्ट के समक्ष अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हमने यह निर्णय कांग्रेस द्वारा तय सिद्धांत व नियमों के तहत किया है।
ईडी भी कर रही जांच
गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू कर दी है।
भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की शिकायत के बाद ईडी ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्राथमिक जांच (पीई) दर्ज की है।