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दिल्ली गैंगरेप केस: मीडिया कवरेज को मिली इजाजत

Fri, 22 Mar 2013 12:19 PM IST
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क Updated Fri, 22 Mar 2013 12:19 PM IST
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high court allows media to cover trial of delhi gangrape case

देश को झकझोरने वाले दिल्ली गैंगरेप केस में हाईकोर्ट ने ट्रायल के मीडिया कवरेज पर लगी रोक को हटा लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई के दौरान पत्रकार कोर्ट में मौजूद रहेंगे।

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हालांकि कवरेज की मंजूरी सिर्फ प्रिंट मीडिया (अखबारों) को मिली है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कवरेज की अनुमति नहीं मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस केस की रिपोर्टिंग का रास्ता साफ हो गया है।
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गौरतलब है कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस केस में ट्रायल के मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान एक बार कोर्ट रूम में भारी भीड़ जुटने के कारण अफरा-तफरी मच गई थी और आरोपियों को पेश नहीं किया जा सका था।
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इसके बाद मजिस्ट्रेट ने बंद कमरे में इस केस की सुनवाई का आदेश दिया था और मीडिया से कहा था कि वह कोर्ट की अनुमति के बगैर मामले से संबंधित कोई खबर प्रकाशित नहीं करें।

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