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स्वामी को राम मंदिर मामले में हस्तक्षेप की इजाजत

Fri, 26 Feb 2016 10:33 PM IST
Updated Fri, 26 Feb 2016 10:33 PM IST
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hearing on plea of subramanian swamy in supreme court

अयोध्या के विवादित स्थान पर राम मंदिर के निर्माण की इजाजत देने की गुहार संबंधी भाजपा नेता सुब्रह्मणयम स्वामी की याचिका पर सुनवाई अयोध्या स्वामित्व विवाद मामले के साथ होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्वामी को पहले से लंबित अयोध्या स्वामित्व विवाद मामले में हस्तक्षेप की इजाजत दे दी है।

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न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वामी की याचिका को लंबित मामले केसाथ जोड़ने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि उनकी याचिका पर अलग से सुनवाई का कोई कारण नहीं बनता।
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इससे पहले स्वामी ने पीठ के समक्ष कहा कि सरकार ने पहले ही हलफनामा दाखिल कर कहा था कि अगर कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है कि विवादित स्थान पर राम मंदिर था तो वहां पर मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।
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मस्जिद को सरयू नदी के किनारे कहीं ओर शिफ्ट करें

hearing on plea of subramanian swamy in supreme court

स्वामी ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह पाया है कि उस स्थल पर राम मंदिर था।

स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि इस्लामिक देशों में प्रचलन है कि निर्माण कार्य आदि लोक उद्देश्यों के लिए मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है।

जबकि मंदिर का एक बार निर्माण हो गया तो उसे दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मस्जिद को सरयू नदी के किनारे कहीं ओर शिफ्ट किया जा सकता है और राम मंदिर का निर्माण विवादित जगह में करने की इजाजत दी जाए।

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