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कोलगेट : मनमोहन सिंह को राहत, सूची से नाम हटा

Tue, 15 Sep 2015 10:28 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2015 10:28 PM IST
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hearing of manmohan sigh case on coal will not be done on 21 september

कोयला खदान आवंटन से संबंधित पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मामले की सुनवाई 21 सितंबर को नहीं होगी। अदालत ने सुनवाई को टालने की उनकी अर्जी स्वीकार कर ली।

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चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई तभी होगी जब मनमोहन सिंह के वकील या सीबीआई की ओर इसका उल्लेख किया जाएगा।

अदालत ने इस मामले को 21 सितंबर की लिस्ट से हटाने का निर्देश दिया है। एक दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से वरिष्ठ वकील ने चीफ जस्टिस के समक्ष उल्लेख किया कि इस मामले में अब तक नोटिस को तामील नहीं किया है लेकिन इसे 21 सितंबर को सुनवाई के लिए लगा दिया गया।

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आरोपी बनाए गए थे मनमोहन

hearing of manmohan sigh case on coal will not be done on 21 september

सिब्बल ने पीठ के समक्ष कहा कि मनमोहन सिंह के मामले को कोयला घोटाला से संबंधित मामलों से अलग किया जाए। मालूम हो कि तेलीवीड़ा-दो कोल ब्लॉक मामले में विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को बतौर आरोपी तलब किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।

मनमोहन सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा-120 बी(आपराधिक षडयंत्र) और धारा 409 (लोकसेवक, या बैंकर और व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात करना) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाकर तलब किया था।

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