कोलगेट : मनमोहन सिंह को राहत, सूची से नाम हटा
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कोयला खदान आवंटन से संबंधित पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मामले की सुनवाई 21 सितंबर को नहीं होगी। अदालत ने सुनवाई को टालने की उनकी अर्जी स्वीकार कर ली।
चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई तभी होगी जब मनमोहन सिंह के वकील या सीबीआई की ओर इसका उल्लेख किया जाएगा।
अदालत ने इस मामले को 21 सितंबर की लिस्ट से हटाने का निर्देश दिया है। एक दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से वरिष्ठ वकील ने चीफ जस्टिस के समक्ष उल्लेख किया कि इस मामले में अब तक नोटिस को तामील नहीं किया है लेकिन इसे 21 सितंबर को सुनवाई के लिए लगा दिया गया।
आरोपी बनाए गए थे मनमोहन
सिब्बल ने पीठ के समक्ष कहा कि मनमोहन सिंह के मामले को कोयला घोटाला से संबंधित मामलों से अलग किया जाए। मालूम हो कि तेलीवीड़ा-दो कोल ब्लॉक मामले में विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को बतौर आरोपी तलब किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।
मनमोहन सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा-120 बी(आपराधिक षडयंत्र) और धारा 409 (लोकसेवक, या बैंकर और व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात करना) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाकर तलब किया था।