{"_id":"f01ae0f0-3901-11e2-9941-d4ae52bc57c2","slug":"hearing-in-rahul-gandhi-case-in-6-april","type":"story","status":"publish","title_hn":"राहुल गांधी के मामले में सुनवाई टली","category":{"title":"India News Archives","title_hn":"इंडिया न्यूज़ आर्काइव","slug":"india-news-archives"}}
राहुल गांधी के मामले में सुनवाई टली
चंडीगढ़/ब्यूरो
Updated Wed, 28 Nov 2012 07:48 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी द्वारा वहां के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले की सुनवाई एक पार्टी को समन नहीं मिलने के चलते टल गई। जिला न्यायालय चंडीगढ़ ने मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को तय की है।
विज्ञापन
पिछली सुनवाई में अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया था। जानकारी के अनुसार ग्लोबल ह्यूमन राइट काउंसिल के चेयरमैन अरविंद ठाकुर और अखिल भारतीय यादव समाज के अध्यक्ष यूपी के जिला सुल्तानपुर निवासी शिव मूर्ति यादव ने अदालत में 11 नवंबर 2011 को याचिका दायर कर राहुल गांधी के खिलाफ जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था।
विज्ञापन
याचिका के अनुसार यूपी में चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी अमेठी में प्रचार करने गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि कब तक दिल्ली-पंजाब जाकर मजदूरी करोगे, कब तक महाराष्ट्र जाकर भीख मांगोगे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से यूपी के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
विज्ञापन