फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   hc orders filing of fir against tapas pal, cid to probe

कार्रवाई: तापस पाल के खिलाफ होगी FIR

Tue, 29 Jul 2014 05:09 PM IST
Updated Tue, 29 Jul 2014 05:09 PM IST
विज्ञापन
hc orders filing of fir against tapas pal, cid to probe

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के विवादास्पद सांसद तापस पाल के मुद्दे पर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार को करार झटका देते हुए पुलिस को 72 घंटे के भीतर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

विज्ञापन


अदालत ने खुफिया विभाग (सीआईडी) से तापस के विवादास्पद बयानों की जांच कर एक सितंबर तक इस मामले में रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है। सीआईडी जांच की निगरानी हाईकोर्ट ही करेगा।
विज्ञापन


हाईकोर्ट के जज दीपंकर दत्ता ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। इससे तृणमूल खेमे में खलबली मच गई है, लेकिन ममता समेत किसी भी नेता ने अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रेप और हत्या करने के दिए थे बयान

hc orders filing of fir against tapas pal, cid to probe

मालूम हो कि तृणमूल सांसद तापस पाल ने हाल में सामने आए तीन वीडियो में माकपा समर्थकों की महिलाओं के साथ रेप कराने और समर्थकों की हत्या करने जैसे विवादास्पद बयान दिए थे।

अदालत ने इस मामले में पुलिस की उदासीनता के लिए उसकी खिंचाई भी की। जज ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में घोर लापरवाही का परिचय दिया है। उसने सांसद के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है।

विपक्षी माकपा नेता व सांसद मोहम्मद सलीम ने कहा कि पाल के खिलाफ सीआईडी की जांच से कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed