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हाईकोर्ट ने सलमान को जमानत देकर कुछ गलत नहीं किया: SC

Mon, 15 Feb 2016 10:14 PM IST
Updated Mon, 15 Feb 2016 10:14 PM IST
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HC does right after giving bail to Salman

हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जमानत देने पर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बांबे हाईकोर्ट द्वारा सलमान को जमानत दिए जाने में कुछ भी गलत नहीं है।

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न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बिना फैसले की प्रति दिए जेल नहीं भेजा जा सकता। इसी वजह से सलमान को जमानत दी गई थी। पीठ ने बांबे हाईकोर्ट द्वारा सलमान को जमानत देने के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा से कहा कि यह सब कानून के तहत हुआ है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
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पीठ ने वकील से कहा कि आपको कानून पढ़ने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति को फैसले की प्रति दिए बगैर जेल नहीं भेजा जा सकता। यह कानून है और इसी के तहत सलमान को जमानत दी गई।

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पूछा, वकीलों पर पैसे खर्च करने का क्या प्रमाण

HC does right after giving bail to Salman

याचिका में कहा गया था कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी जिससे कि सलमान को हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया गया। याचिका में सलमान के पिता सलीम खान के उस बयान का हवाला दिया गया था जिसमें कहा गया था कि इस मामले में परिवार ने 25 करोड़ रुपये खर्च किए।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इन पैसों का इस्तेमाल सलमान को बरी करने के लिए किया गया, लिहाजा इस बात की जांच होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि कहीं इन पैसों का इस्तेमाल इस मामले को प्रभावित करने के लिए तो नहीं किया गया। पीठ ने वकीलों पर पैसे खर्च करने के आरोप को बेबुनियाद करार दिया।

याचिकाकर्ता से पूछा कि आपके पास क्या प्रमाण हैं कि परिवार ने वकीलों पर पैसे खर्च किए होंगे। पीठ ने वकील एमएल शर्मा से कहा कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार पहले ही हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे रखी है, अगर वह चाहते हैं तो इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल की मदद कर सकते हैं।

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