फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   HC dismisses petitions against Mayawati in Taj Corridor case

ताज कॉरीडोर: माया के खिलाफ नहीं चलेगा मुकदमा

Mon, 05 Nov 2012 11:35 AM IST
लखनऊ/एजेंसी
लखनऊ/एजेंसी Updated Mon, 05 Nov 2012 11:35 AM IST
विज्ञापन
HC dismisses petitions against Mayawati in Taj Corridor case

इलाहाबाद हाईकोर्ट से बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उन सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ ताज हेरिटेज कॉरीडोर मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।

विज्ञापन


जज इम्तियाज मुर्तजा और जज अश्विनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने सभी छह जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि ताज हेरिटेज कॉरीडार मामले में मायावती और अन्य के खिलाफ आपराधिक मुकदमे नहीं चल सकते।
विज्ञापन


इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी मायावती और अन्य के खिलाफ ताज मामले में आरोप पत्र दाखिल करने से इनकार कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक हाईकोर्ट का यह फैसला बसपा प्रमुख मायावती के लिए बड़ी राहत है।
विज्ञापन
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed