{"_id":"d01ac432-270e-11e2-9941-d4ae52bc57c2","slug":"hc-dismisses-petitions-against-mayawati-in-taj-corridor-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"ताज कॉरीडोर: माया के खिलाफ नहीं चलेगा मुकदमा","category":{"title":"India News Archives","title_hn":"इंडिया न्यूज़ आर्काइव","slug":"india-news-archives"}}
ताज कॉरीडोर: माया के खिलाफ नहीं चलेगा मुकदमा
लखनऊ/एजेंसी
Updated Mon, 05 Nov 2012 11:35 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इलाहाबाद हाईकोर्ट से बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उन सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ ताज हेरिटेज कॉरीडोर मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।
विज्ञापन
जज इम्तियाज मुर्तजा और जज अश्विनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने सभी छह जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि ताज हेरिटेज कॉरीडार मामले में मायावती और अन्य के खिलाफ आपराधिक मुकदमे नहीं चल सकते।
विज्ञापन
इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी मायावती और अन्य के खिलाफ ताज मामले में आरोप पत्र दाखिल करने से इनकार कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक हाईकोर्ट का यह फैसला बसपा प्रमुख मायावती के लिए बड़ी राहत है।
विज्ञापन