फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   HC decision on Local body election jolts Gujarat Govt

स्थानीय निकाय चुनाव पर गुजरात सरकार को झटका

Wed, 21 Oct 2015 10:50 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 21 Oct 2015 10:50 PM IST
विज्ञापन
HC decision on Local body election jolts Gujarat Govt

हाईकोर्ट ने गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित करने के राज्य सरकार के अध्यादेश को खारिज करते हुए निकाय चुनाव में देरी को असंवैधानिक करार दिया है।

विज्ञापन


कोर्ट ने बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग को भी फटकार लगाते हुए निकायों का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व इसके चुनाव कराने के निर्देश दिए।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जयंत पटेल और एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग पर बरसते हुए कहा कि आखिर उसने क्यों राज्य सरकार के उस अध्यादेश का उपयोग किया जिसके मुताबिक स्थानीय निकाय का चुनाव तीन महीने के लिए स्थगित करने का फैसला हुआ था।
विज्ञापन


कोर्ट ने कहा कि यह कृत्य अवैध है और चुनाव को समय से कराने के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है।

तीन कानूनों में संशोधन किया

HC decision on Local body election jolts Gujarat Govt

गौरतलब है कि गुजरात में पटेल आंदोलन को लेकर राज्य की भाजपा सरकार ने अध्यादेश के जरिये तीन कानूनों में संशोधन किया था।

जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग को कानून-व्यवस्था के मद्देनजर स्थानीय निकायों का चुनाव स्थगित करने की सलाह देने का अधिकार शामिल है।

गुजरात के छह नगर निगमों, 56 नगरपालिका, 230 तालुका पंचायतों और 31 जिला पंचायतों के चुनाव अक्तूबर और नवंबर की बीच समाप्त हो रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed