हाईकोर्ट ने दिए केजरीवाल को तीन झटके
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दिल्ली हाईकोर्ट ने डिफाल्टरों के बिजली बिल में माफी सहित तीन मामलों में आम आदमी आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को झटका दिया।
अदालत ने राजधानी में बिजली बिल अदा न करने वाले डिफॉल्टरों की 50 प्रतिशत बकाया राशि माफ करने के निर्णय को लागू करने पर रोक लगा दी है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक किसी के बिल में बकाया राशि माफ न की जाए। दो जजों की बेंच ने बुधवार को दिल्ली सरकार के वकील से यह स्पष्ट करने को कहा कि राशि माफ करने संबंधी निर्णय कैबिनेट का था या फिर मात्र प्रस्ताव है। यदि यह मात्र घोषणा है तो उसी के अनुसार सुनवाई की जाएगी।
भड़ाना को भ्रष्ट नेता कहने पर नोटिस
हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद अवतार सिंह भड़ाना को भ्रष्ट नेता कहने पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अवतार सिंह भड़ाना ने पूर्व मुख्यमंत्री पर मानहानि का मुकदमा किया है। उन्होंने केजरीवाल से बतौर मुआवजा एक करोड़ रुपए दिलवाने का आग्रह किया है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और भाजपा के कई बड़े नेताओं को भ्रष्ट बताकर इन्हें संसद ना पहुंचने देने की अपील की थी।
बिन्नी के संबंध में स्पीकर के फैसले पर रोक
हाईकोर्ट ने आप से निष्कासित विधायक विनोद कुमार बिन्नी के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगा दी।
अदालत ने कहा कि बिन्नी को आप द्वारा जारी व्हिप का जबरन पालन करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। अदालत बिन्नी की स्वयं को निर्दलीय सदस्य घोषित करने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही है।