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हार्दिक के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

Tue, 03 Nov 2015 08:35 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2015 08:35 AM IST
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Gujrat high court holds judgement on Hardik patel

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और अन्य पांच लोगों के खिलाफ राजद्रोह और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में दर्ज दूसरी एफआईआर पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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जस्टिस जेबी परदीवाला की अदालत में लोक अभियोजक मितेश अमीन ने मजबूती से हार्दिक और अन्य पांच लोगों के खिलाफ बहस के दौरान अपराध शाखा की ओर से कड़े आरोप लगाए जाने का बचाव किया। हार्दिक के अलावा अन्य पांच लोगों में केतन पटेल, चिराग पटेल, दिनेश पटेल, अल्पेश कठिरिया और अमरीश पटेल शामिल है।
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फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर केस

Gujrat high court holds judgement on Hardik patel

अमीन के अनुसार इन लोगों के खिलाफ एफआईआर अपराध शाखा की ओर से फोन पर की गई बातचीत रिकॉर्ड के आधार पर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अपराध शाखा ने इस साल जुलाई और सितंबर के बीच इन पटेल नेताओं के बीच 200 से अधिक कॉल को रिकॉर्ड किया है।

इसके कड़ी में 35 लाख से अधिक भड़काऊ संदेश भी हैं। अमीन ने आरोप लगाया कि ये बातचीत ‘बहुत भड़काऊ’ है। इनमें समर्थकों से पुलिस चौकियों को आग लगाने, रेलवे पटरियों को उखाड़ने और पुलिस की हत्या करने की बात भी शामिल है।

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