अरुणाचलः कांग्रेस के दो बागी विधायकों को कोर्ट से झटका
अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के दो बागी विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें गुवहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नबम रेबिया द्वारा उनके त्यागपत्र स्वीकार करने की कार्रवाई को सही ठहराया गया था।
न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की पीठ ने बागी विधायकों वांगलम सॉइन और गब्रेल डी वांगसू की याचिका खारिज करते हुए उनसे कहा कि त्यागपत्र पर आपके हस्ताक्षर हैं।
त्यागपत्र के 10 दिन बाद तक क्यों रहे खामोशः कोर्ट
साथ ही पीठ ने यह भी सवाल खड़ा किया कि त्यागपत्र सौंपने के बाद आखिरकार वे 10 दिनों तक खामोश क्यों थे। इससे पहले बागी विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एल नागेश्वर राव ने कहा कि त्यागपत्र प्राप्त होने केबाद विधानसभा अध्यक्ष को इसकी जांच करानी चाहिए थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ वकीलों की दलीलों को दरकिनार कर दिया।