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तो 16 साल में ही कर सकेंगे सहमति से सेक्स
नई दिल्ली/एजेंसी
Updated Wed, 06 Mar 2013 11:47 AM IST
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सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 साल की जा सकती है। सरकार ने अपराध कानून संशोधन विधेयक में इसका प्रस्ताव किया है।
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इस बिल में दुष्कर्म शब्द की जगह ‘यौन अत्याचार’ शब्द का इस्तेमाल करने की भी बात है। इस बिल का मसौदा सरकार ने तैयार कर लिया है। विधेयक के पास होने से बना कानून हाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाए गए अध्यादेश कानून की जगह लेगा।
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सूत्रों के मुताबिक अपराध कानून (संशोधन) विधेयक, 2013 के मसौदे पर कैबिनेट की अगली बैठक में चर्चा हो सकती है। 3 फरवरी को लाए गए अध्यादेश की तरह इसमें भी सहमति से संबंधों की उम्र 18 से घटाकर 16 साल की गई है। इसमें भी दांपत्य जीवन में दुष्कर्म की बात शामिल नहीं है।
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सूत्रों के मुताबिक अध्यादेश के ज्यादातर प्रावधान बिल में शामिल हैं। इसमें एएफएसपीए के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सुरक्षा बलों को मिला कवच बरकरार रखा गया है।
इस मसौदे में यह प्रस्ताव भी है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, निजी क्लीनिकों को महिला पीड़ित को इलाज मुहैया कराना ही होगा।
इससे इंकार करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें महिलाओं का पीछा करने, उनके साथ अश्लील हरकत करने और उन पर तेजाब से हमला करने के मामलों में सजा बढ़ाने की बात है।
साथ ही कानून को वुमन फ्रेंडली बनाने के लिए बिल में कहा गया है कि यौन हिंसा की शिकार महिलाओं के बयान महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करें।