फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   govt proposes to lower age for consensual sex from 18 to 16

तो 16 साल में ही कर सकेंगे सहमति से सेक्स

Wed, 06 Mar 2013 11:47 AM IST
नई दिल्ली/एजेंसी
नई दिल्ली/एजेंसी Updated Wed, 06 Mar 2013 11:47 AM IST
विज्ञापन
govt proposes to lower age for consensual sex from 18 to 16

सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 साल की जा सकती है। सरकार ने अपराध कानून संशोधन विधेयक में इसका प्रस्ताव किया है।

विज्ञापन


इस बिल में दुष्कर्म शब्द की जगह ‘यौन अत्याचार’ शब्द का इस्तेमाल करने की भी बात है। इस बिल का मसौदा सरकार ने तैयार कर लिया है। विधेयक के पास होने से बना कानून हाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाए गए अध्यादेश कानून की जगह लेगा।
विज्ञापन


सूत्रों के मुताबिक अपराध कानून (संशोधन) विधेयक, 2013 के मसौदे पर कैबिनेट की अगली बैठक में चर्चा हो सकती है। 3 फरवरी को लाए गए अध्यादेश की तरह इसमें भी सहमति से संबंधों की उम्र 18 से घटाकर 16 साल की गई है। इसमें भी दांपत्य जीवन में दुष्कर्म की बात शामिल नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सूत्रों के मुताबिक अध्यादेश के ज्यादातर प्रावधान बिल में शामिल हैं। इसमें एएफएसपीए के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सुरक्षा बलों को मिला कवच बरकरार रखा गया है।

इस मसौदे में यह प्रस्ताव भी है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, निजी क्लीनिकों को महिला पीड़ित को इलाज मुहैया कराना ही होगा।

इससे इंकार करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें महिलाओं का पीछा करने, उनके साथ अश्लील हरकत करने और उन पर तेजाब से हमला करने के मामलों में सजा बढ़ाने की बात है।

साथ ही कानून को वुमन फ्रेंडली बनाने के लिए बिल में कहा गया है कि यौन हिंसा की शिकार महिलाओं के बयान महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करें।


विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed