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सीमा, उत्पाद शुल्क अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधान हुए आसान

Sat, 24 Oct 2015 01:23 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Sat, 24 Oct 2015 01:23 AM IST
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Govt enhances limit for in disclosed baggage

विदेशी यात्रियों के उत्पीड़न को कम करने के तहत केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को आसान बना दिया है।

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इसके तहत सरकार ने अघोषित या जानकारी देने से रह गए बैगेज की सीमा चार गुना बढ़ाते हुए 20 लाख रुपये कर दी है। इससे ज्यादा की कीमत वाले बैगेज पर गिरफ्तारी या मुकदमा का सामना करना पड़ सकता है।
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मौजूदा समय में विदेशी यात्री 5 लाख रुपये तक की अघोषित रकम या बैगेज पर जुर्माना चुका सकते हैं। इस सीमा से अधिक बैगेज पर मुकदमा या गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है।
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इन मामलों में नहीं मिलेगी छूट

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एकमुश्त तस्करी या अघोषित बैगेज के मामलों में पकड़े गए सामान की कीमत को 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है।

इसी तरह से सेंट्रल एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स के मामलों में गिरफ्तारी और मुकदमे के लिए मौद्रिक सीमा को भी बढ़ाया गया है। हालांकि नकली भारतीय नोटों, हथियार, गोलाबारूद और विस्फोटक तथा लुप्तप्राय प्रजातियों की तस्करी के मामलों में गिरफ्तारी और मुकदमे की कोई सीमा नहीं होगी।

साथ ही गिरफ्तारी और मुकदमे की मंजूरी की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई है।

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